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नईदिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं याचिका खारिज

दिल्ली की राउज एवेन्यू ने खारिज कर दी है।
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ED Money Laundering Case : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत नहीं याचिका खारिज

New Delhi : आम आदमी पार्टी लगातार अपने नेता का बचाव कर रही है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिय समेत पार्टी के बड़े नेता कई बार सत्येंद्र जैन के बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। मामले में पिछली सुनवाई 10 नवंबर को हुई थी और तब कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, राउज एवेन्यू कोर्ट के जज विकास ढुल ने सत्येंद्र जैन के साथ ही वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू ने खारिज कर दी है। गुरुवार को दोपहर 2 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दर्ज करवाया था। ईडी ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने का विरोध किया है। ईडी का कहना है कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिली तो वे अपने पद और पावर का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा-धमका सकते हैं। वहीं सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन ने कोर्ट के सामने दलील पेश की थी कि केस में जांच के लिए सत्येंद्र जैन की जरूरत नहीं है और उन्हें हिरासत में रखना गलत होगा।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिन्हें सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किया गया। पिछली सुनवाई में ईडी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन 40-50 बार हवाला ऑपरेटर को नगद मुहैया करवा चुके हैं। कंपनी के फर्जी निदेशक बनाए गए थे, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से जैन कंपनी को चला रहे थे।

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