केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत : चुनाव प्रचार कर सकेंगे

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केस पर बात नहीं करेंगे; 2 जून को सरेंडर करना होगा

दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 मई) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन (1अप्रैल) से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अदालत ने दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। आज शाम तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं।

हालांकि, उनके वकील ने 4 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी। कोर्ट का पूरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 3 बातें कहीं

  • केजरीवाल शराब नीति केस पर बात नहीं कर सकेंगे।
  • चुनाव प्रचार करने पर बैन नहीं।
  • दो जून को सरेंडर करना होगा।

ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें

  • ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।
  • ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, ‘अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’

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