मुरैना 19 दिसम्बर 2021/अमानक पाये गये उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक श्री अनंत बिहारी सड़ैया ने लगाया है। श्री सड़ैया ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी कोरोमण्डल इंटरनेशनल काकीनाड़ा आंध्रप्रदेश का एनपीके उर्वरक सेवा सहकारी संस्था रामपुरकलां सबलगढ़ से विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 17 नवम्बर 2021 को लिया गया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक एसडीडीटी-अक्टूबर-2021, नमूना कोड एफएस-38 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।
इसी प्रकार निर्माता कंपनी एग्रोफॉस इंडिया देवास मेद्यनगर यूनिट का एनपीके उर्वरक श्री दिलीप फर्टिलाइजर्स बानमौर द्वारा विक्रय किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 30 नवम्बर 2021 को लिया था, जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया। इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक एच-01-11-21, नमूना कोड टीआर-25 और निर्माता कंपनी एन.एफ.एल. नोएडा उत्तरप्रदेश का डीएपी उर्वरक सेवा सहकारी संस्था पहाड़गढ़ से विक्रय किया जा रहा था, जिसका नमूना अमानक पाया गया। इस संबंध में उपसंचालक कृषि श्री सडै़या ने उर्वरक के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।