ग्वालियर। ग्वालियर पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद इस बात की अटकलें लगी हुई थी की सरपंचों और सचिव को उनके अधिकार मिलेंगे या नहीं ? आपको बता दें कि मंगलवार को पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख उमाकांत उमराव जारी करते हुए प्रदेश के सरपंच और ग्राम बच्चों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की घोषणा की। हम आपको बता दें कि 4 दिसंबर को आचार संहिता लागू होने के बाद सभी ग्राम पंचायतों में सरपंचों के अस्थान पर पंचायत समन्वय अधिकारी (पीसीओ) नियुक्त कर दिए गए थे। पीसीओ और सचिव द्वारा पंचायत व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था। अब पूर्व की व्यवस्थाओं को फिर से लागू कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में बैंक खातों के संचालन का जिम्मा ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान प्रशासकीय समिति (सरपंच) के जिम में रहेगा वही जनपद और जिला पंचायत में प्रधान प्रशासकीय समिति भी पूर्व की भांति काम करते रहेंगे।