ग्वालियर दिनांक 7 जनवरी 2022ः- नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल के आदेशानुसार श्री संतोष पुत्र रामलाल सफाई कर्मचारी क्षेत्र क. 10 स्वास्थ्य विभाग दिनांक 01.04.17 से बिना सूचना के कार्य पर अनुपस्थित रहने पर सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये।
उपायुक्त स्वा. एवं तत्कालीन आयुक्त के हस्ताक्षरित पत्रानुसार श्री संतोष पुत्र रामलाल को कार्य पर उपस्थित होने के लिये सूचना पत्र दिनांक 10.02.2020 एवं 12.05.20 जारी किया गया । किन्तु श्री संतोष पुत्र रामलाल निवास पर नहीं मिले । श्री संतोष ना तो कार्य पर उपस्थित हुये और ना ही कार्यालय को किसी प्रकार के कारण से अवगत नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में दिनांक 04.11.21 को ग्वालियर के समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई। जिसमें 15 दिवस में उपस्थित होकर अनुपस्थित रहने का कारण प्रमाण सहित करने हेतु लिखा गया, अन्यथा अनुपस्थित दिनांक से सेवा पृथक मान्य किये जाने और निर्धारित अवधी के उपरांत कोई कथन व आवेदन मान्य नहीं होना उल्लेख किया गया।
उपरोक्त सूचना एंव अवसर दिये जाने के बावजूद संबंधित द्वारा कार्यालय से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया गया। इससे पूर्व में भी दिनांक 19.09.11 से 12.01.12 तक अनुपस्थित रह चुके है। श्री संतोष पुत्र रामलाल का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा (अपील वर्गीकरण, नियंत्रण) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः उपरोक्त स्थिति में श्री संतोष पुत्र रामलाल सफाई कर्मचारी क्षेत्र क. 10 को अनाधिकृत्य अनुपस्थिति दिनांक 01.04.17 से निगम सेवा से पृथक करने के आदेश निगमायुक्त ने दिये।