ग्वालियर / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 4 अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें से दो अपराधियों को तीन – तीन माह और एक अपराधी को चार माह एवं एक अन्य अपराधी को छ: माह के लिए जिला बदर किया गया है। इसके अलावा एक अपराधी को संबंधित थाने में 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर लोक शांति एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर जिला दण्डाधिकारी ने इन अपराधियों को जिला बदर करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी दिलीप त्यागी निवासी पाण्डे की बगिया के पास रमटापुरा सेवानगर थाना क्षेत्र ग्वालियर व संदीप नरवरिया (जाटव) निवासी मरीमाता महलगाँव को तीन – तीन माह के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी मदारा उर्फ शहजाद खान निवासी घासमंडी ग्वालियर को चार माह एवं छोटू उर्फ विक्की उर्फ सूर्य प्रताप सिंह वैस निवासी लधेड़ी को छ: माह के लिये जिला बदर किया गया है। इन सभी आदतन अपराधियों को ग्वालियर जिला सहित निकटवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमाओं से निर्धारित अवधि के लिये बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं।
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इसी तरह आदतन अपराधी आदित्य पाराशर निवासी राममंदिर गली बालाबाई का बाजार लश्कर को सदाचार बरतने के लिये पुलिस थाना हुजरात कोतवाली में 50 हजार रूपए का बंध पत्र भरने का आदेश दिया गया है। आदित्य पाराशर को 6 माह तक हर माह की पहली तारीख को थाना हुजरात कोतवाली में उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज करानी होगी।