झारखंड । गढ़वा जिले के 55 सेवानिवृत माध्यमिक शिक्षकों को नियमविरूद्ध प्रवरण वेतनमान (सेलेक्शन स्केल) में प्रोन्नति लेने का दोषी पाया गया है। बताया जा रहा है कि साल 2018 में जिले के 123 सेवानिवृत माध्यमिक शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ दिया गया था। डीईओ अभयशंकर ने 20 दिसंबर 2018 को कार्यालय पत्रांक 1921 के माध्यम से इसका भुगतान किया था । इस दौरान 123 में से 55 वैसे शिक्षकों को भी इसका लाभ दे दिया गया, जिन्होंने नियमानुसार इसे लागू करने की तिथि 19 दिसंबर 1992 को अपनी सेवा का 18 साल पूरा नहीं किया था।इस वजह से इसे नियमविरूद्ध माना गया है। बाद में कई दूसरे शिक्षकों ने इसी किये गये भुगतान के आधार पर स्वयं को भी प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति के योग्य बताया, लेकिन बाद के डीईओ ने प्रोन्नति देने से इनकार कर दिया।
राशि वसूलने के लिये महालेखाकार झारखंड को पत्र प्रेषित किया जायेगा :-
इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी मयंक भूषण ने बताया कि प्रथम दृष्टया शिक्षकों को विभागीय दिशा-निर्देश से इतर प्रवरण वेतनमान में प्रोन्नति दी गयी है । इसके लिये 123 में से 55 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है। इनसे वसूली के लिये शिक्षा समिति की बैठक में निर्णय लेकर महालेखाकार झारखंड को पत्र प्रेषित किया जायेगा ।