गलत तरीके से प्लॉट बेचने के मामले में ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा…
ग्वालियर / मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ग्वालियर जिले की विशेष कोर्ट के न्यायधीश सुशील कुमार जोशी ने मध्यप्रदेश कांग्रेस के अजब सिह कुशवाह विधायक के साथ उसकी पत्नी व एक अन्य सहयोगी को भी इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें भी दो-दो साल की कठोर सजा सुनाते हुए तीनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष कोर्ट सुशील कुमार जोशी ने आईपीसी की धारा 420 और 120 बी में ये सजा सुनाई। मामला एक प्लॉट को गलत तरीके से बेचे जाने का है जिसे लेकर कोर्ट ने विधायक व उनकी पत्नी समेत 3 लोगों को दोषी करार दिया है।
यह है पूरा मामला
बता दें कि कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह व उनके चार अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ एक प्लॉट को गलत तरीके से बेचे जाने की शिकायत एक प्रॉपर्टी ब्रोकर ने शहर के महाराजपुरा थाने में दर्ज कराई थी और विधायक सहित अन्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
विधायक अजब सिंह कुशवाह उनकी पत्नी शीला व सहयोगी कृष्ण गोपाल चौरसिया के खिलाफ महाराजपुरा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक व उनके रिश्तेदारों ने विक्रमपुर में प्लॉट काटे थे। उसने कई प्लाट बिकवाए थे लेकिन विधायक व अन्य ने पैसा लेकर रजिस्ट्री तो कर दी, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं दिया था। जिसके कारण प्लॉट खरीदने वाल लोगों ने ब्रोकर पर दबाव बनाना शुरु कर दिया था। इसी दौरान फरियादी पी.एल. शाक्य द्वारा जब विधायक अजब सिंह कुशवाह सहित अन्य आरोपीगण से प्लॉट किसी और को बेचने के कारण अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपीगण ने उसे गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त शिकायती आवेदन पर से थाना महाराजपुरा ने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 234/14 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की थी।