Sahara Group Latest News : सहारा समूह सुब्रत रॉय की कंपनी के बैंक डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश।
नई दिल्ली। सेबी (SEBI) ने ओएफसीडी (OFCD) जारी करने में नियामकीय मानकों के उल्लंघन के मामले में सहारा समूह (Sahara Group) की एक कंपनी और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy’s) एवं अन्य अधिकारियों से 6.42 करोड़ रुपये की वसूली के लिए उनके बैंक (Bank) एवं डीमैट खाते (Demat Accounts) कुर्क करने का सोमवार को आदेश दिया।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने आदेश में कहा कि वैकल्पिक पूर्ण-परिवर्तनीय डिबेंचर (OFCD) जारी करने में सहारा समूह (Sahara Group) से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उनसे जुर्माना और ब्याज समेत सभी मदों में कुल 6.42 करोड़ रुपये की वसूली होनी है।
कुर्की का आदेश सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉरपोरेशन), सुब्रत रॉय, अशोक रॉय चौधरी, रविशंकर दुबे और वंदना भार्गव के खिलाफ दिया गया है।
SEBI ने अपने नोटिस में सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड इकाईयों को निर्देश दिया है कि वे इनमें से किसी के भी डीमैट खातों (Demat Accounts) से निकासी की मंजूरी न दें। हालांकि, इन लोगों को अपने खातों में जमा करने की छूट होगी।
इसके अलावा सेबी (SEBI) ने सभी बैंकों को इन चूककर्ताओं के खातों के अलावा लॉकर को भी कुर्क करने को कहा है।
सेबी (SEBI) ने गत जून में जारी अपने आदेश में सहारा समूह (Sahara Group) की फर्म और उसके चार प्रमुख अधिकारियों पर कुल छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। यह जुर्माना सहारा की तरफ से 2008-09 में ओएफसीडी जारी कर निवेशकों से पैसे जुटाने के मामले में लगाया गया था। सेबी (SEBI) ने कहा कि यह डिबेंचर उसके नियामकीय मानकों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।