प्रार्थी को क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पर झांसे में लेकर दिये थे ठगी की घटना को अंजाम,आरोपियों द्वारा प्रार्थी से कुल 9,18,002/- रूपये किया गया था ठगी
रायपुर / रेंज साईबर थाना रायपुर में दर्ज ठगी की घटना को पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये हाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल/अपराध श्री पिताम्बर पटेल, थाना प्रभारी रेंज साईबर थाना रायपुर एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा रेंज साईबर थाना रायपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा जिस मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल फोन पर कॉल आया था, उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे।
उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास करते हुये ठगी हेतु आये मोबाईल नंबर के साथ-साथ उन से संबंधित अन्य कई मोबाईल नंबरों तथा दस्तावेजो का लगातार विश्लेषण करते हुये अंततः आरोपी को चिन्हांकित करने में सफलता मिली तथा आरोपी को दिल्ली में लोकेट किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों को दिल्ली रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपी की पड़ताल करने पर यह सुनिश्चित हुआ कि आरोपी द्वारा बहुत ही सर्तकता से अपनी स्वयं की पहचान छिपाते हुये इस तरह की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है।
आरोपियों द्वारा ठगी हेतु उपयोग किये जाने वाले मोबाईल नंबर एवं बैंक खाते रहते है पूर्णतः फर्जी
आरोपी द्वारा उपयोग किये गये मोबाईल नंबर फर्जी होने के साथ ही बैंक खातों के पते भी दूसरे स्थानों के थे। आरोपी द्वारा उस मोबाईल नंबर एवं खातों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ ठगी की वारदात को कारित करने के लिए किया गया था। दिल्ली में कैम्प कर रही टीम को तकनीकी विश्लेषण के आधार पर घटना में संलिप्त आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की के संबंध में महत्वपूर्ण जानाकरी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुये आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की को पकड़ने में सफलता मिलीं।
प्रकरण का मुख्य आरोपी मनीष सिंह उर्फ लक्की ठगी की घटना को अंजाम देने हेतु अन्य आरोपी वसीम अहमद को पेमेन्ट हेतु गेट-वे उपलब्ध कराने पर देता था कमीशन
घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने साथी दिल्ली निवासी वसीम अहमद जो उसे कुछ कमीशन पर ऑनलाईन ठगी के पेमेन्ट हेतु गेट-वे उपलब्ध कराता था के साथ मिलकर ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त वसीम अहमद की भी पतासाजी कर पकड़ा गया।
साथ ही आरोपियों द्वारा प्रार्थी से लाखो रूपये की ठगी की उक्त घटना को कारित करने के अलावा फर्जी कॉल मी एप एवं विभिन्न वॉलेट एप के माध्यम से देश भर में क्रेडिट कार्ड की जानकारी अद्यतन करने के साथ-साथ अन्य तरीका वारदात के आधार पर अलग-अलग लोगोें को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना बताया गया है।
क्या था पुरा मामला
फरियादी रोहित कुमार साहू ने साईबर रेंज थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह कुम्हारी, दुर्ग का निवासी है तथा उसका बैंक खाता पण्डरी मोवा, रायपुर ब्रांच स्थित एक्सिस बैंक में है। दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थी के मोबाईल फोन में एक्सिस बैंक के टोल फ्री नम्बर 18605005555 सेे किसी अज्ञात धारक द्वारा फोन कर क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी दी जा रही थी।
इसी दौरान प्रार्थी के उक्त बैंक खाता में अलग-अलग किश्तो में लगभग 05 लाख रूपये क्रेडिट हुए उसके पश्चात् लगभग 04 लाख रूपये डेबिट भी हो गये। जिस संबंध में प्रार्थी द्वारा बैंक में जानकारी दी गई जिस पर बैंक द्वारा प्रार्थी के बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया गया था। प्रार्थी द्वारा अपने होम लोन की किश्त को पटाने हेतु बैंक जाकर अपने खाते से उसमें लगे ब्लॉक को हटवाया गया जिसके पश्चात् दिनांक 30.06.2023 से 01.07.2023 के मध्य प्रार्थी के खाते से कुल 9,18,002/- रूपये उसके खाते से आहरित कर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर ठगी किया गया।
जिस पर रेंज स्तरीय सायबर थाना रायपुर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 01/2023 धारा 420 भादवि. 66सी, 66डी आई.टी. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
प्रकरण में पूर्व में प्रार्थी की रिपोर्ट पर त्वरित कार्यवाही करते हुए ठगी की 6,50,000/- रूपये को कराया जा चुका है होल्ड
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी के पैसों से क्रय की गई 01 नग आईफोन 14 कीमती लगभग 1,50,000/- रूपये तथा घटना में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पूर्व में प्रकरण में 6,50,000/- रूपये को होल्ड कराया जा चुका है।