Table of Contents
Toggleमनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारी पर SC का फैसला : मामला स्पेशल कोर्ट में आया तो ED आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती
जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने यह आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले पर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपियों की प्री-अरेस्ट बेल याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। यह केस जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें कुछ रेवेन्यू अफसरों को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी बनाया गया था। बेंच ने कहा कि अदालत के समन के बाद अगर आरोपी पेश हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वो गिरफ्तार है। एजेंसी को संबंधित अदालत में कस्टडी के लिए अप्लाय करना होगा।
-
ED की गिरफ्तारी पर स्पेशल कोर्ट की 3 टिप्पणियां
- मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी अगर कोर्ट के समन के बाद पेश होता है तो उसे जमानत की अर्जी देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की शर्तें भी लागू नहीं हैं।
- कोर्ट समन के बाद अगर आरोपी पेश होता है तो उसकी रिमांड के लिए ED को स्पेशल कोर्ट में एप्लिकेशन देनी होगी।
- कोर्ट तभी एजेंसी को कस्टडी देगी, जब वह संतुष्ट हो जाएगी कि कस्टडी में पूछताछ जरूरी है।
- क्या है PMLA का सेक्शन 19
अदालत के फैसले का मतलब है कि जब ED ने जब उस आरोपी के खिलाफ कम्पलेंट भेज दी है, जो जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था। तब अफसर PMLA एक्ट के सेक्शन 19 के तहत मिली स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 19 कहता है कि अगर ED को किसी आरोपी के अपराध में शामिल होने का शक है तो वह उसे गिरफ्तार कर सकती है।
- PMLA के तहत जमानत की शर्त
मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी अगर जमानत के लिए अपील करता है तो कोर्ट सरकारी वकील की दलीलें सुनेगी और जब वह संतुष्ट हो जाएगी कि व्यक्ति गुनहगार नहीं है और वह बाहर जाकर इसी तरह का कोई जुर्म नहीं करेगा, तब जमानत दी जा सकती है।
नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45(1) को अवैध करा दिया था, क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को जमानत के लिए 2 अतिरिक्त शर्तें थीं। केंद्र सरकार ने PMLA एक्ट में संशोधन कर इन प्रावधानों को बरकरार रखा था।
- पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था
इस मामले पर पिछली सुनवाई 30 अप्रैल को हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि अगर कोर्ट ने PMLA के तहत आरोपी को समन भेजा और वह पेश हुआ है तो क्या वो CrPc के तहत जमानत के लिए आवेदन कर सकता है? 30 अप्रैल को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।






Users Today : 138
Users Yesterday : 109