ग्वालियर 06 जनवरी 2022/ जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के मेलों जिसमें समूह एकत्रित होता है, को प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए हैं। इसके साथ ही विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर 250 लोगों की उपस्थिति की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सेनेटाइजर के इस्तेमाल का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि अंतिम संस्कार / उठावनी में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। इस दौरान भी मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी रहेगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन आदि के उपयोग का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।





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