ग्वालियर दिनांक 12 जुलाई 2022- नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा द्वारा श्री विजय प्रसाद पुत्र श्री गणेश प्रसाद निवासी गश्त का ताजिया चौराहा नई सडक लश्कर ग्वालियर द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से गहना ज्वेलर्स का होर्डिंग लगाये जाने पर तीन लाख दो हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन श्री संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त श्री किशोर कन्याल एवं अपर आयुक्त श्री मुकुल गुप्ता एवं उपायुक्त श्री सुनील चौहान के निर्देशन में राजस्व वसूली के लिये निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत श्री विजय प्रसाद द्वारा गश्त का ताजिया चौराहा नई सडक लश्कर ग्वालियर पर बिना अनुमति के होर्डिंग लगाकर विज्ञापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017 के नियम 22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है।
अतः श्री विजया प्रसाद पर 3 लाख 2 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है तथा संबंधित को जारी नोटिस में निर्देश दिये गए हैं यहि सात दिवस के अंदर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है। तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी वसूल किया जाएगा।