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लोक अदालत में पेश होंगे : ई-चालान के जुर्माने की राशि जमा न करने वाले वाहन चालकों के प्रकरण

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लोक अदालत में पेश होंगे ई-चालान के जुर्माने की राशि जमा न करने वाले वाहन चालकों के प्रकरण

ग्वालियर ।  ग्वालियर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कैमरों के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध ई-चालान किये जा रहे हैं, और ई-चालान के समन शुल्क की राशि जमा कराए जाने हेतु वाहन चालकों के घर यातायात पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों के बनाए गये ई-चालान की राशि जमा करने हेतु डोर टू डोर जाकर कार्यवाही की जा रही है,

लेकिन कुछ वाहन चालकों द्वारा बार-बार नोटिस दिये जाने के बावजूद भी जुर्माने की राशि को जमा नहीं किया जा रहा है। इसलिए ऐसे वाहन चालकों को न्यायालय से नोटिस जारी कराए जाकर 29 अक्टूवर 2022 को लगने वाली लोक अदालत में प्रस्तुत होने के लिए पाबंद किया जा रहा है।

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 80 वाहन चालक जिनके द्वारा बार-बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी ई-चालान की राशि को जमा नहीं किया गया है, ऐसे वाहन चालकों को न्यायालय से नोटिस जारी कराये गए है और उनको लोक अदालत में उपस्थित होकर ई-चालान के समन शुल्क की राशि जमा करने हेतु पाबंद किया जा रहा है।

ग्वालियर पुलिस ने जनता से निवेदन किया है कि वह ई-चालान होने पर जुर्माने की राशि को तत्काल यातायात थाने में जमा करें अन्यथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के प्रकरण को न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। एक जागरूक नागरिक बने और यातायात नियमों का पालन करें, ई-चालान होने पर बिना किसी नोटिस का इंतजार किये समन शुल्क की राशि को जमा कराए।

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