Translate Your Language :

जौरा : बृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

Facebook
Twitter
WhatsApp

12 नवंबर को जौरा में लोक अदालत का आयोजन

जौरा । कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा त्रिपाठी एवं माननीय महेश त्रिपाठी न्यायाधीश नगर पालिका सीएमओ ऋषिकेश शर्मा एवं जोरा तहसीलदार और एसडीएम जिनकी उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज हुआ जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सुषमा त्रिपाठी क्रॉसर जोरा ने बताया के न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है।

न्यायाधीश श्रीमती सुषमा त्रिपाठी ने बताया :-

श्रीमती सुषमा त्रिपाठी क्रॉसर जोरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित जोरा न्याय सबके लिए है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि आप अपना प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं, या आपका कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप की गरीबी आप को न्याय दिलाने में रुकावट नहीं होगी। अब आपके प्रकरणों में तहसील स्त्री न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक न्याय देहरा जाने हेतु तहसील विधिक सेवा समिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुरैना के तत्वाधान में कई योजनाएं संचालित की जा रही है ।

                                  न्यायाधीश श्रीमती सुषमा त्रिपाठी ने बताया

जौरा में आयोजित बृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर के दौरान अपने उद्बोधन में कहीं रविवार 6 नवंबर को नगर परिषद के टाउन हॉल में आयोजित जागरूकता शिविर में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सुषमा त्रिपाठी ने यह भी कहा कि विधिक सेवा एवं सलाह निशुल्क भी दी जाती है। जिसमें कानूनी कार्यवाही ओं में वकील उपलब्ध कराना कानूनी दस्तावेजों का प्रारूपण करना कानूनी कार्यवाही यों में निर्णय आदेशों साक्ष्य की टिप्पणियों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपिओं का उपलब्ध कराना भी रहता है। अपने उद्बोधन के दौरान श्रीमती त्रिपाठी ने यह भी कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को शीघ्र सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए जिला मुख्यालय पर प्रतिमाह अंतिम शनिवार को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत तथा तहसील न्यायालय में तहसील स्तरीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता रहा है।  इन लोक अदालत में आपसी समझाइश एवं राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

न्यायाधीश श्री महेश कुमार त्रिपाठी ने बताया :-

व्यवहार प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के संशोधन द्वारा लोक अदालत को प्रेस एवं प्रभावशाली स्वरूप दिया गया है । न्यायालय में लंबित वादों तथा मुकदमे बाजी से पूर्व के विवादों को पक्षकार लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निराकरण करा सकते हैं । जिसके लिए अहम बात तो यह है कि कोर्ट फीस भी नहीं चुकानी होगी । इसी अवसर पर उपस्थित न्यायाधीश श्री महेश कुमार त्रिपाठी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि जिला विधिक परामर्श केंद्र के अंतर्गत समाज में ऐसे व्यक्ति हैं । जिन्हें न तो नियम व कानून का ज्ञान होता है और ना ही उनका निदान ढूंढ पाते हैं। ऐसे पीड़ित एवं सताई गई व्यक्तियों को उनकी समस्या के निदान रावत जिला विधिक परामर्श केंद्र जिला न्यायालय मुरैना द्वारा निशुल्क परामर्श दिया जाएगा। परिवार विवाद समाधान केंद्र योजना के अंतर्गत यदि परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न पारिवारिक विवादों को दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बातचीत द्वारा स्वयं ज्योतिष से निराकरण कराए जाने हेतु जिला पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र की जिला न्यायालय भवन मुरैना में प्रतिमा मीटिंग का आयोजन किया जाता है।

                                          न्यायाधीश श्री महेश कुमार त्रिपाठी

केंद्र के प्रयासों से निराकरण कराए गए पारिवारिक विवादों से दोनों पक्षों को स्थाई तौर पर संतुष्टि तथा उपचार प्राप्त होकर पारिवारिक समस्या भी समाप्त होती है श्री त्रिपाठी ने विविध साक्षरता शिविर योजना विवाद विहीन ग्राम योजना मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना कारागार परिसर में विधिक सेवा केंद्र योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण जानकारियों से भी शिविर में उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया।

कार्यक्रम में महिला बाल विकास विभाग नगर परिषद शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग सामाजिक कल्याण विभाग सहित उपस्थित अन्य सभी विभागों के विभाग प्रमुखों द्वारा जन हितेषी योजनाओं की भी जानकारी उपस्थित नागरिकों को दी गई कार्यक्रम का संचालन सीएमओ ऋषिकेश शर्मा ने किया यहां पर एसडीएम एलके पांडे तहसीलदार नरेश कुमार शर्मा नायब तहसीलदार महेश कुमार दुबे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीके शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी नागरिक ग्रामीण भी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opinion Poll

What is the capital city of France?

टॉप स्टोरी

Our Latest Video

Live Cricket

Gold & Silver Price

Panchang Updates

error: Content is protected !!