Punjab High Court : दुष्कर्म के बाद विवाह कर लेने पर वैवाहिक जीवन में खलल नहीं डाल सकते, FIR खारिज
Punjab High Court :- पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट (High Court) ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर दुष्कर्म करने वाला पीड़िता से शादी करता है तो उसकी जिंदगी में विघ्न नहीं डाला जा सकता ।जस्टिस अमरजोत भट्टी ने फैसले में कहा कि मौजूदा समय में आरोपी और पीड़िता ने शादी कर ली है। उनके वैवाहिक जीवन में खलल डालने के लिए मुकदमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और इससे जुड़ी तमाम कार्रवाई को खारिज किया जाए। जानकारी के अनुसार आज इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज ( FIR ) होने के अगले दिन ही आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली थी।
दुष्कर्म की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के बाद अगले ही दिन आरोपी और शिकायतकर्ता ने विवाह कर लिया था। संगरूर निवासी आरोपी की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि उसके खिलाफ अहमदगढ़ पुलिस थाने में 27 फरवरी 2020 को दुष्कर्म के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई थी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दी थी कि वह तलाकशुदा महिला है।
घरवालों को पता चला तो दोनों की शादी तय हो गई लेकिन आरोपी शादी से पहले ही परिवार समेत भाग गया था। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर दुष्कर्म के आरोप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज होने के बाद अगले ही दिन आरोपी ने शादी के लिए सहमति दी और दोनों का विवाह हो गया।
शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज करवाया :-
प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) खारिज करने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और दोनों खुशहाल जीवन जी रहे हैं। शिकायतकर्ता ने ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज करवा दिया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) खारिज कर दी जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इस पर याचिका को मंजूर करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) खारिज करने के आदेश दिए हैं।