MP High Court : बेटी का पिता के साथ रहना, अवैध कस्टडी नहीं

Spread the love

MP High Court : बेटी का पिता के साथ रहना, अवैध कस्टडी नहीं

Gwalior Latest News : हाईकोर्ट ने बुधवार को दो याचिकाओं को सुनवाई हुई, जिसमें से एक याचिका कंपू थाना क्षेत्र के रहने वाले मासरिक खान ने लगाई थी। अपनी याचिका में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से निकाह किया था। निकाह के बाद उनकी पत्नी अभी अपने मायके में ही है। उनके ससुर ने उनकी पत्नी को अवैध रूप से कस्टडी में रखा हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बेटी का उसके पिता के पास रहना अवैध कस्टडी नहीं होती है।

वहीं हाईकोर्ट में एक महिला शकुंतला बौद्ध ने अपने दामाद पर अपनी बेटी को गायब करने का आरोप लगाते हुए याचिका लगाई थी। महिला का आरोप था कि उसकी बेटी को उसके पति ने कहीं गायब कर दिया है। वहीं युवक ने बताया कि उसकी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं था, वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उसने कंपू थाने में भी दर्ज करवाई है। हाईकोर्ट ने इसे आपसी कारण से युवती के गायब होने का मामला मानते हुए याचिका को निरस्त कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!