भोपाल जिला कोर्ट का अहम फैसला
रेप केस में बरी वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा
जस्टिस स्मृता सिंह की कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया
भोपाल । रेप के आरोप में भोपाल की सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरि उर्फ मिर्ची बाबा को बड़ी राहत मिली है। भोपाल जिला कोर्ट ने उन्हें रेप के आरोप से बरी कर दिया है। जस्टिस स्मृता सिंह की कोर्ट ने बुधवार को ये फैसला सुनाया। इसकी पुष्टि मामले की पैरवी कर रहे एडवोकेट श्रीकृष्ण धौसेला ने की है।
मिर्ची बाबा पर रायसेन की 28 वर्षीय महिला ने नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में मिर्ची बाबा को 9 अगस्त 2022 को ग्वालियर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था।